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Delhi
2026-07-30 01:46:35
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमों में बड़ा बदलाव, देरी पर अब न्यायिक अनुमति होगी अनिवार्य
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमों में बड़ा बदलाव, देरी पर अब न्यायिक अनुमति होगी अनिवार्य
लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश, रिकॉर्ड की पारदर्शिता और समयबद्ध पंजीकरण पर सरकार का फोकस
नई दिल्ली / जयपुर | NMS.NEWS
केंद्र सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोकसभा में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि से दो वर्ष से अधिक की देरी से बनवाना होगा, तो संबंधित आवेदक को सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखना, फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना तथा सरकारी अभिलेखों को अधिक सटीक और सुरक्षित बनाना है। इससे नागरिक पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और विभिन्न सरकारी सेवाओं में प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग की संभावना भी कम होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्तराधिकार तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद राज्यों को इसके अनुरूप प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।
संवाददाता : श्रवण पंवार
जयपुर | NMS.NEWS