Category:
Court (न्यायालय)
State:
Rajasthan
2026-08-25 08:47:29
जोधपुर। बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने स्कूल परिसरों के आसपास बिकने वाले जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर हाईकोर्ट की सख्ती, बच्चों की सेहत को लेकर बड़ा आदेश
जोधपुर। बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने स्कूल परिसरों के आसपास बिकने वाले जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अनूप ढंढ की अदालत ने स्कूलों में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम, खान-पान और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। अदालत ने स्कूलों के आसपास हाई फैट, अधिक शुगर और अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर और बीडीओ को पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश
हाईकोर्ट ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन को दी है। स्कूलों के आसपास खाद्य पदार्थों की बिक्री पर निगरानी रखने और निर्धारित दूरी के भीतर जंक फूड की बिक्री नहीं होने देने के लिए कलेक्टर एवं बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों को सुरक्षित और संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग और पालन भी जरूरी है।
2020 के नियमों के बावजूद अब तक प्रभावी अमल नहीं
हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि वर्ष 2020 में बच्चों को सुरक्षित एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराने को लेकर नियम बनाए गए थे, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।
अब अदालत ने स्कूलों में ‘स्कूल खाद्य सुरक्षा एवं पोषण समिति’ गठित करने की दिशा में भी निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना और स्कूलों के आसपास अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर निगरानी रखना है।
बच्चों की सेहत पर सीधा असर
विशेषज्ञों के अनुसार लगातार जंक फूड का सेवन बच्चों में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवनशैली संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह कदम स्कूलों के आसपास के खाद्य बाजार को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब देखना होगा कि प्रशासन इन निर्देशों को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू करता है और स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर किस स्तर तक नियंत्रण स्थापित हो पाता है।
संवाददाता — श्रवण पंवार
जयपुर | NMS.NEWS
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